संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें।

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संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)


इस लेख में हम सभी संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे जो हर उम्मीदवार को पता होना चाहिए। यूपीएससी, इसके अध्यक्ष, सदस्यों, कार्य और अन्य सूचना / भारत में लोक सेवा आयोग की भूमिका के बारे में अधिक जानने के लिए पूरे लेख को द्यान से पढ़ें।

प्रत्येक अभ्यर्थी को जो सिविल सेवा में शामिल होने की इच्छा रखते हैं उन्हें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), संवैधानिक निकाय के बारे में पता होना चाहिए जो देश में कई प्रतिष्ठित पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षा आयोजित करता है। आम लोगों में से ज्यादातर लोग इसे यूपीएससी परीक्षा या आईएएस परीक्षा के रूप में जानते हैं, यूपीएससी, सिविल सेवा परीक्षा और आईएएस के बीच अंतर जानना बहुत महत्वपूर्ण है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) एक परीक्षा नहीं है, लेकिन यह एक संवैधानिक निकाय है जो देश में विभिन्न परीक्षाओं को संचालित करने के लिए अधिकृत है, जिसमें से एक सिविल सेवा परीक्षा है, जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) जिसे आमतौर पर आईएएस परीक्षा के रूप में जाना जाता है यह भी एक परीक्षा नहीं है, यह आईपीएस, आईएफएस, आईईएस आदि की तरह सिविल सेवा में से एक है, जिसके लिए उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश करते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी)


यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो भारत में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अधिकृत है इन सभी परीक्षा की सूची नीचे दी गई है।

  • सिविल सेवा परीक्षा
  • भारतीय वन सेवा परीक्षा
  • इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा
  • संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा
  • राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा
  • नौसेना अकादमी परीक्षा
  • संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा
  • विशेष कक्षा रेलवे अपरेंटिस
  • भारतीय आर्थिक सेवा / भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा
  • संयुक्त भौगोलिक और भूवैज्ञानिक परीक्षा
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा

आयोग के अनुमोदन को भारत के संविधान द्वारा अनुसूचित किया गया है, जैसा कि संविधान के भाग XIV के लेख 315 से 323 में बताया गया है।

प्रशासन और नियंत्रण


संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में अध्यक्ष के अतिरिक्त दस और सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की है। आम तौर पर, आयोग के सदस्य केंद्रीय या राज्य सेवा में कम से कम 10 वर्षों के अनुभव के साथ सिविल सेवा के पदों पर केंद्र व राज्यों में कार्य कर चुके होते हैं। प्रत्येक सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या जब तक उसकी आयु 65 वर्ष की नहीं होती तब तक वे कार्यरत रहते है।

सदस्य किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा प्रस्तुत कर सकते हैं। आयोग के किसी भी सदस्य को उसके दुर्व्यवहार के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा। यदि कोई सदस्य दिवालिया हो या उस पर अपने कार्यालय के कर्तव्यों के अतिरिक्त किसी अन्य रोजगार करने का आरोप लगे या मन या शरीर की बीमारी से ग्रस्त हो तो वह कार्यालय में कार्य करने के लिए अयोग्य है।

  • भारत के संविधान में अनुच्छेद 317 में दी गई प्रक्रिया के साथ ही भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्यालय से एक सदस्य हटाया जा सकता है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं यूपीएससी सदस्यों की सूची ( as on 04/1/2017)

पदनाम  नाम
अध्यक्ष  प्रो. डेविड आर. सिम्लिह
सदस्य  श्री विनय मित्तल
सदस्य  श्री छतर सिंह
सदस्य  श्री अरविंद सक्सेना
सदस्य  प्रो. (डा.) प्रदीप कुमार जोशी
सदस्य  श्री भीम सेन बासी
सदस्य  एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) ए. एस. भोंसले
सदस्य  सुजमती सुजाता मेहता

भर्ती नियम


भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 में वर्णित प्रावधान, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अनुसार सभी प्रावधान, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में सभी समूह 'ए' और समूह 'बी' पदों के भर्ती नियम आयोग के साथ परामर्श में तैयार किए जाते हैं। हर साल अखिल भारतीय आधार पर विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा किया जाता है और इसमें सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल और वन सेवा आदि शामिल हैं।

कार्य


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के प्रमुख कार्य हैं:

  • संघ की सेवाओं की नियुक्ति के लिए विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करना
  • साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधे भर्ती
  • पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और अवशोषण के माध्यम से विभाग के अधिकारी नियुक्त करना
  • सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का गठन और संशोधन करना।
  • विभिन्न सिविल सेवा से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों
  • यूपीएससी से संबंधित किसी भी मामले के बारे में, वे सीधे भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सिफारिश कर सकते हैं

रिपोर्ट


हर साल, केंद्रीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने भारत के राष्ट्रपति को अपने काम की रिपोर्ट सौंपता है। हर साल, केंद्रीय लोक सेवा आयोग विभिन्न परीक्षा आयोजित करता है और सिविल सेवा परीक्षा उनमें से एक है। सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाती है:

  • प्रारंभिक परीक्षा
  • मुख्य परीक्षा और
  • व्यक्तित्व परीक्षण / साक्षात्कार

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